Posted on 05 Jun, 2016 6:02 pm

प्रदेश में अब ई-नगर पालिका के माध्यम से ऑनलाइन फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये मानक प्रक्रिया (स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का निर्धारण किया गया है। फायर एनओसी के लिये आवेदन 7 जून से 'ई-नगर पालिका' पोर्टलwww.mpenagarpalika.gov.in के माध्यम से भेजे जायेंगे।

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के अनुसार घोषित 'अग्नि प्राधिकारी' नेशनल बिल्डिंग कोर्ट में उल्लेखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान अनुसार 'फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र' स्वीकृत करता है। राज्य शासन ने अपर आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन को 'अग्नि प्राधिकारी' घोषित किया है।

भारत सरकार ने उद्योगों और व्यापार को सरलता से स्थापित करने के लिये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया निर्धारित की है। नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिये 'ई-नगर पालिका' सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इसमें फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र को भी शामिल किया है। एनओसी को ऑनलाइन देने के लिये 'ई-नगर पालिका' के माध्यम से फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय अग्नि प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

अपर आयुक्त-सह-अग्नि प्राधिकारी ने सभी कलेक्टर को अपने स्तर से भेजी जाने वाली फायर एनओसी का आवेदन, उससे संबंधित दस्तावेज तथा अनुशंसा पोर्टल के माध्यम से भेजने को कहा है। पोर्टल पर काम करने के लिये जिलेवार लॉग-इन एवं पासवर्ड दिये गये हैं। एक बार लॉग-इन करने के बाद पासवर्ड को परिवर्तित किया जा सकता है।

मानक प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अधीक्षण यंत्री श्री एल.एल. बघेल से सम्पर्क किया जा सकता है। श्री बघेल का दूरभाष क्रमांक-0755-2554081 और ई-मेल आई.डी.lsbaghel.mpuad@gmail.com है। ई-नगर पालिका हेल्पलाइन नम्बर 18002335522 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

Recent