Posted on 19 Oct, 2016 4:39 pm

भोपाल : बुधवार, अक्टूबर 19, 2016, 15:40 IST
 

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि प्रदेश में खेती के साथ उद्योगों के विकास पर ध्यान देते हुए सूक्ष्म और लघु उद्योगों को संरक्षण और संवर्धन की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लघु उद्योगों का नेटवर्क तैयार करने के प्रयासों के जरिये युवा वर्ग स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सुविधाएँ और रियायतें दी जा रही हैं। एम.एस.एम.ई. सेक्टर में ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम वार्षिक राशि रुपये 3 लाख से 5 लाख तक सात वर्ष के लिये मिलेगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों में स्थाई पूँजी निवेश (भूमि और रिहायशी इकाई को छोड़कर) पर 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 15 लाख टन निवेश अनुदान और उद्योग स्थापना की तारीख से 5 वर्ष के लिए प्रवेश कर में छूट मिलेगी। राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि मध्यम श्रेणी की इकाई को औद्योगिक परिसर तक बिजली, पानी तथा सड़क विकास में प्रत्येक मद में हुए खर्च का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये एक करोड़ की सहायता मिलेगी।

अन्य सहूलियतें

एम.एस.एम.ई. सेक्टर में वस्त्र उद्योग इकाई को टेक्नॉलाजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में अनुमोदित सयंत्र और मशीनरी में रुपये एक करोड़ तक पात्र निवेश का 10 प्रतिशत अनुदान और टर्म लोन पर उत्पादन की तारीख से पाँच वर्ष तक 2 प्रतिशत के हिसाब से 5 करोड़ की सीमा तक ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। ऐसी खाद्य प्र-संस्करण इकाई, जिसमें संयत्र और मशीनरी में न्यूनतम रुपये 50 लाख का निवेश हो, को अधिकतम 50 प्रतिशत या 5 वर्ष के लिए जो भी कम हो, मण्डी शुल्क में छूट मिलेगी। लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपशिष्ट प्रबंधन में किये गये निवेश पर 50 प्रतिशत पूँजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपये तक मिलेगा। नवीन एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को केपिटल वेंचर फंड की स्थापना के लिए 100 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया गया है।

श्रम कानून में छूट

राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि एम.एस.एम.ई. को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के 60 कानून से घटाकर केवल एक रजिस्टर, 13 के स्थान पर 2 रिटर्न्स और सूक्ष्म उद्योगों को 9 श्रम कानून से छूट प्रदान की गई है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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