प्रदेश में जीएसटी संबंधी सभी अधिसूचनाएँ जारी
Posted on 23 Jun, 2017 8:33 pm
भोपाल : शुक्रवार, जून 23, 2017, 19:06 IST | |
मध्यप्रदेश में एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। इसके लिये जीएसटी अधिनियम में कार्य करने के लिये विभागीय अधिकारियों को अधिकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना 22 जून को जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में धारा-3 के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों को विधान एवं नियम संबंधी कार्यवाही करने के लिये नियुक्त किया गया है। जीएसटी व्यवस्था से संबंधित अन्य अधिसूचनाएँ भी वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी की हैं। विवरण-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं प्रावधान भी 22 जून से प्रभावशील किये गये हैं। अब समस्त विवरण-पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किये जायेंगे। विवरण-पत्र मासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा, जो आगामी माह की 10 तारीख तक दिया जायेगा। इसका सत्यापन आगामी 15 तारीख तक अन्य दूसरे विक्रेता व्यवसायी द्वारा किया जायेगा। एक वार्षिक विवरण-पत्र भी वर्ष के अंत में प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे व्यवसायी जो कम्पोजिशन धारक हैं, वे मासिक विवरण-पत्र के स्थान पर त्रैमासिक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। विवरण-पत्र में क्रय-विक्रय और सर्विस प्रदाय की जानकारी दी जायेगी। जीएसटी के अंतर्गत सभी कार्य ऑनलाईन होंगे। इसके लिये एक कॉमन पोर्टल 'जीएसटीएन' कार्य करेगा। इस पोर्टल को जीएसटी काउंसिल ने अनुमति प्रदान की है। वेबसाइट www.gst.gov.in के नाम से है। यह वेबसाइट भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन, कर का भुगतान, विवरणी प्रस्तुत करना तथा बिल इत्यादि जारी किये जा सकेंगे। यह पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें दर्ज सभी व्यवसाइयों की जानकारी सुरक्षित रहेगी। |
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साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश