Posted on 02 Apr, 2018 3:38 pm

 

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रदेश में 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की गई हैं। तद्नुसार एक अप्रैल 2018 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 200 रूपये प्रति माह की वृद्धि घोषित की गई है। अब परिवर्तनशील महंगाई 1125 रूपये प्रतिमाह अथवा 43.27 रूपये प्रति दिन हो गई हैं।

श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक एक अप्रैल 2018 से आगामी 6 माहों के लिये अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रति माह 1325 रूपये अथवा प्रतिदिन 282 रूपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रति माह 8182 रूपये अथवा 315 रूपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों को प्रति माह 9560 रूपये अथवा प्रति दिन 368 रूपये तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 10 हजार 860 रूपये अथवा 418 रूपये प्रति दिन देय होगा।

कृषि नियोजन में उपभोक्ता मूल्य संचकांक में प्रति माह 768 रूपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रति माह 6118 रूपये अथवा प्रतिदिन 204 रूपये की मजदूरी महंगाई भत्ते सहित दिनांक एक अप्रैल 2018 से देय होगी।

बीड़ी नियोजन के संबंध में न्यूनतम वेतन के लिए दिनांक एक अप्रैल 2018 से आगामी एक वर्ष के लिये महंगाई भत्ते की दरें श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। तद्नुसार बीड़ी रोलर को मजदूरी 85.19 रूपये प्रति हजार 11.19 रूपये महंगाई भत्ता प्रति हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में 4.26 रूपये तथा बोनस के रूप में 8.99 रूपये प्रति हजार बीड़ी बनानें पर भुगतान देय होगा। भविष्य निधि कटौती 17.98 रूपये की होगी, भविष्य निधि कटौती के उपरान्त एक हजार बीड़ी बनाने पर शुद्ध राशि 87.91 रूपये देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत में 08 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक एक अप्रैल 2018 से जारी दरें देय हैं। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिये 32.65 रूपये तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 33.25 रूपये प्रति हजार मजदूरी देय होगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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