Posted on 04 Jul, 2016 7:05 pm

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडार गृह निर्माण (50 मी. टन) हेतु इच्छुक किसानों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए किसान का पंजीयन अनिवार्य है। किसान अपना पंजीयन किसी भी ऑनलाइन सेन्टर से करा सकते हैं। पंजीयन के लिए किसान के पास अपना एक फोटो, परिचय पत्र, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज और जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु) होना अनिवार्य है।

वे पंजीयन के बाद मूल आवेदन अपने विकासखंड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी के पास 7 दिवस में प्रस्तुत करें । योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए किसान संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी अथवा सहायक संचालक उद्यान के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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