Posted on 23 Jul, 2016 5:29 pm

भोपाल : शनिवार, जुलाई 23, 2016, 16:13 IST
 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए उनसे आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में 31 अगस्त 2016तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उपर्युक्त वर्गों के सबसे गरीब व्यक्तियों को नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए बैंकों से पचास हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मार्जिन मनी सहायता के रूप में आवेदक को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 15 हजार रूपये तक की सहायता दी जाएगी। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं है। उनको बी.पी.एल. कार्ड धारी एवं म.प्र. का मूल निवासी तथा पिछड़ा वर्ग या अल्संख्यक वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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