Posted on 02 Jan, 2017 3:29 pm

भोपाल : सोमवार, जनवरी 2, 2017, 15:16 IST
 

मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा, सुविधा एवं संसाधनयुक्त निजी गोदाम ही उपार्जित एवं अन्य स्टॉक के भंडारण के लिये किराये पर लिये जायेंगे। मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन केवल उन्हीं गोदामों को किराये से लेगी, जो डब्ल्यू.डी.आर.ए. से पंजीकृत होंगे या जिन्हें प्रदेश स्तर से वेयर हाउस लायसेंस जारी किया गया होगा अथवा अन्य संस्थागत वेयर हाउस जो डब्ल्यू.डी.आर.ए. की तरह ही अर्हताएँ पूर्ण करते हुए सुविधाएँ एवं संसाधन उपलब्ध करवायेंगे।

गोदाम में नियमित गेट अथवा शटर के अलावा अन्दर की ओर जालीदार गेट अथवा शटर होना,कम्प्यूटराज्ड इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज 5000 मीट्रिक टन एवं इससे ज्यादा क्षमता वाला तथा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, स्कंध के भंडारण के लिए डनेज के रूप में HEF/DUNNAGE (IS:7903-2011,200 GSM अथवा IS:14611-1998 (Up to date amendment) का ही उपयोग किया जाना जरूरी होगा। एप्रोच रोड एवं गोदाम परिसर में ब्लेकटॉप रोड (डामरीकृत) अथवा आर.सी.सी. रोड, कम्प्यूटर सिस्टम, इन्टरनेट की सुविधा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर, गोदाम में पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र एवं सी.सी.टी.वी.कैमरे नाइटविजन की सुविधा सहित सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

एम.डब्ल्यू.एल.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई औषधियों के उपयोग के लिये जरूरी उपयुक्त मानक सेंड स्नेक्स, मानव संसाधन एवं पॉवर स्पेयर पम्प आदि की व्यवस्था करवाते हुए कीटोपचार का दायित्व गोदाम संचालक का होगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश