Posted on 07 Sep, 2017 5:22 pm

 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 9 सितंबर को लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी ने विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने और अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

कंपनी द्वारा समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। धारा 135 व 138 के लंबित प्रकरण एवं जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 में बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, में प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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