Posted on 07 Jul, 2017 5:50 pm

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 7, 2017, 17:18 IST
 

मध्यप्रदेश की पूर्व, मध्य एवं पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में 8 जुलाई को नेशनल लोक अदालत लगायी जायेगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। अदालत में समझौता करने के इच्छुक उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।

निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के लंबित एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं ने आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की है, में प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक में छूट दी जाएगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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