Posted on 15 May, 2017 3:10 pm

भोपाल : सोमवार, मई 15, 2017, 14:57 IST
 

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 16 मई तक किए जा सकेंगे। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गयी है। आवेदन-पत्र 16 मई से संबंधित जनशिक्षा केन्द्र, बी.आर.सी., बी.ई.ओ. कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये हैं। साथ ही आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिये आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 5 जून को किया जायेगा।

आवेदक अपना आवेदन-पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया से 16 से 31 मई तक जमा कर सकते हैं। प्रक्रिया के तहत आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ऑनलाईन आवेदन में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में स्थापित सुविधा डेस्क की मदद ली जा सकती है। पोर्टल पर पंजीकृत एवं लॉक किये गये आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। पारदर्शी तरीके से 5 जून को नेशनल इर्न्फामेंशन सेन्टर (एन.आई.सी.) द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस से दी जायेगी। स्कूलों में प्रवेश की सूची एज्युकेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।

आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना-पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के बाद बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त दस्तावेजों के साथ 7 से 15 जून तक संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में जाना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन नोडल अधिकारी करेगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस केटेगरी और निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है उनका सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। आवेदन फार्म प्रारूप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत होने पर, उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहाँ सीटें खाली हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश