Posted on 04 Jul, 2016 7:14 pm

ऐसे दिव्यांग छात्र जो म.प्र. के मूल निवासी होकर शासकीय/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत है उन्हें कक्षा 8वी, कक्षा10वीं कक्षा 12वीं में उर्त्तीण होने पर 60 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंकों से उर्त्तीण होकर आगामी कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में क्रमश: 2500, 2500 एवं 3000 रूपये एक मुश्त देने के निर्देश राज्य शासन द्वारा दिए गए है।

इसी प्रकार दृष्टिबाधित छात्रों को वाचक भत्ता के रूप में स्नातक/पोलीटेक्निक में दस माह हेतु 1000 रूपये, स्नातकोत्तर में दस माह हेतु 1250 रूपये, तकनीकी पाठ्यक्रम में दस माह हेतु 1500 रूपये दिये जायेंगे।

समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय वर्ष 2015-16 में कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी उर्त्तीण दिव्यांग छात्रों के आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में आवश्यक पूर्ति उपरांत 15 दिवस में निर्धारित प्रारूप में जमा करायें।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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