नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण के संबंध में निर्देश
Posted on 30 May, 2016 7:44 pm
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से कक्षा 8वीं तक की मान्यता नवीन या नवीनीकरण का अधिकार विकासखण्ड स्तर से निरीक्षण उपरांत ऑनलाईन डीईओ को भेजा जाता है किन्तु देखने में आ रहा है कि जो अशासकीय संस्थाएं आरटीई के मापदण्ड पूर्ण नहीं करती हैं उनकी भी अनुशंसा कर दी जाती है जो कि नियम विरूद्ध है।
सभी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो अशासकीय संस्थाएं आरटीई के मापदण्ड पूर्ण करती हों उन्हीं की मान्यता नवीन या नवीनीकरण की स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजे। यदि इसके बाद भी कोई अशासकीय संस्था आरटीई के मापदण्ड पूर्ण नहीं करती पाई जाने पर संबंधितों के विरूद्ध एक तरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को अपने विकासखण्ड की समस्त अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं तथा जो संस्था आरटीई के मापदण्ड पूर्ण नहीं कर रही है उसे पूर्ण कराए या संबंधित संस्था स्वतः स्कूल बंद कर दे। ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था के छात्रों को निकटतम स्कूल में प्रवेश करा कर समस्त अभिलेख संकुल में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश