Posted on 07 Nov, 2016 6:43 pm

भोपाल : सोमवार, नवम्बर 7, 2016, 18:25 IST
 

आम जनता के लम्बित विभिन्न कर में छूट के लिये नगरीय निकायों में 12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत लगायी जायेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने सभी नगरपालिक निगम के आयुक्त और नगरपालिका तथा नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत लगाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालन में सभी नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद में लम्बित विभिन्न कर में छूट प्रदान करने के संबंध में 12 नवम्बर को लोक अदालत में कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में भेजे गये परिपत्र में आम नागरिकों को सम्पत्ति-कर और जल-कर में छूट देने के मापदण्ड तय किये गये हैं।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार बकाया है, में मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इसी तरह 50 हजार से एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ता को मिलेगी।

जल-कर में बकाया राशि के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार होने पर 100 प्रतिशत, 50 हजार से एक लाख पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल-कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

वन टाइम सेटलमेंट नीति के अनुसार छूट मात्र एक बार ही मिलेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्त में जमा करवायी जायेगी। लोक अदालत के दिन इस संबंध में निर्णय होने के बाद उसी दिन 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र 12 नवम्बर की वार्षिक नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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