Posted on 22 Jul, 2016 5:55 pm

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 22, 2016, 16:56 IST
 

राज्य शासन द्वारा ऐसी समस्त महिलायें जो जीविकोपार्जन के लिए शहरी क्षेत्र में दूसरों के घरों में घरेलू कामकाज करती है, उन्हें आर्थिक/सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009 लागू की गई है, योजना के तहत नगरीय निकायों में घरेलू कामकाजी महिलाओं को अपना पंजीयन संबंधित नगर पालिका/परिषद में कराना होता है पंजीयन उपरांत निकाय द्वारा पंजीयन फोटो युक्त परिचय पत्र जारी किया जाता है जो तीन वर्ष तक के लिए वैध रहता है।

समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत ऐसी महिला जो दूसरों के घरों में घरेलू काम काज करती है। वह अपना पंजीयन एवं उपरोक्त सहायता के लिए संबंधित नगर पालिका एवं नगर पंचायत में सम्पर्क करें। निकाय द्वारा पंजीयन अमान्य करने पर अथवा पंजीयन न करने की स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में जाकर अपील की जा सकती है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश