नगर पालिका सबलगढ़ के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने संबंधी निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त
Posted on 10 Aug, 2017 9:03 pm
उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मुरैना जिले की नगर पालिका परिषद सबलगढ़ के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने संबंधी राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा खाली कुर्सी-भरी कुर्सी संबंधी निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत सबलगढ़ में 11 अगस्त को प्रस्तावित मतदान एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रियाएँ निरस्त कर दी गई हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुरैना को निर्देशित किया है कि इस संबंध में संबंधितों को सूचित कर निर्वाचन के लिये भेजे गये मतदान दलों की वापसी सुनिश्चित करें।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश