Posted on 23 Sep, 2016 5:46 pm

भोपाल : शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016, 17:18 IST
 

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र द्वारा निष्पादित पट्टे या विक्रय के ऐसे दस्तावेजों जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में भूमि/परिसर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की नई इकाई के पक्ष में आवंटित की जाती है, पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट मिलेगी। छूट इस शर्त पर मिलेगी की ऐसी नई इकाई को संसूचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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