Posted on 10 Aug, 2016 8:07 pm

भोपाल : बुधवार, अगस्त 10, 2016, 19:58 IST
 

म0प्र0 शासन वित्त विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार सायबर कोषालय के माध्यम से कर राशि जमा/रिफंड करने हेतु प्रक्रिया के 1 सितंबर के पश्चात् राशि रू. 10 हजार रूपये से अधिक की राशियॉं भौतिक चालान से जमा स्वीकार नहीं की जा सकेगी। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि तदनुसार कोषालय/उप कोषालय से संबद्ध समस्त एजेंसी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वे 1 सितम्बर से 10 हजार रूपये से अधिक के चालान प्राप्त न किए जाए।

 

 

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