Posted on 20 Oct, 2016 5:39 pm

भोपाल : गुरूवार, अक्टूबर 20, 2016, 16:13 IST
 

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं शाला सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शाला को डाईस प्रपत्र में विद्यालय की समस्त जानकारी देना होगी। यह राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के साथ ही साथ निजी विद्यालयों में वंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश, स्कूलों में मान्यता के मापदंडों के अनुरूप शिक्षकों तथा अधोसंरचना की व्यवस्था के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के तहत किया जायेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार यदि किसी स्कूल से निर्धारित समय-सीमा में डाईस प्रपत्र जिला शिक्षा केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि संबंधित शाला द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संबंधित शालाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विधिवत निर्वहन कर सके इसके लिए भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शालाओं से जुड़ी़ सभी जानकारियों का संकलन करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली युनीफाईड डाईस के नाम से डाटा बेस तैयार किया है। इस वर्ष से यह जानकारी सभी शालाओं को जिनमें प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं एवं उच्चतर कक्षाओं को संचालित करने वाली सभी शालाओं के द्वारा भी भरी जाना होगी । इस जानकारी में राज्य सरकार के स्कूलों के अतिरिक्त भारत सरकार के राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय एवं निजी शालायें जो कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा देती हैं, शामिल होंगे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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