Posted on 17 Aug, 2016 6:37 pm

भोपाल : बुधवार, अगस्त 17, 2016, 17:55 IST
 

जिले में लम्बित प्रकरणों के आपसी सुलह एवं समझौते से निराकरण के लिये 27 अगस्त 2016 को जिला एवं तहसील स्तरों पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में बैंकिग मामलों की धारा 138 एन.आई.एक्ट के मामलें एवं रिकवरी सूट के साथ बैंक प्रीलिटिगेशन के मामलें मासिक नेशनल लोक अदालत में रखें जा रहे हैं। साथ ही 27 अगस्त 2016 को स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में सिविल मामले, क्लेम मामले, राजीनामा योग्य दाण्डिक मामले, विद्युत मामले आदि के साथ प्रीलिटिगेशन प्रकरण को रखा जा रहा है।

जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की गयी है कि उपरोक्त लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करा कर लोक अदालत योजनाओं का लाभ उठायें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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