Posted on 14 Jul, 2017 8:17 pm

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 14, 2017, 18:11 IST
 

राज्य शासन ने प्रदेश में होने वाले चुनाव के समय चुनाव सामग्री लाने एवं ले जाने के लिये कैरी बेग का उपयोग न करने की हिदायत दी है। पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है।

केवल चुनाव सामग्री को ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग शीट में, जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं हो, मे सील कर भेजा जा सकता है। कलेक्टर से चुनाव के समय मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम-2004 यथा संशोधित 2017 के अंतर्गत प्लास्टिक कैरी बेग पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 24 मई, 2017 से प्लास्टिक कैरी बेग के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। प्लास्टिक कैरी बेग के संबंध में जारी अध्यादेश एवं अधिसूचना मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in/proc/carrybag.pdf पर उपलब्ध है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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