Posted on 01 Nov, 2016 6:10 pm

भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 1, 2016, 17:21 IST
 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय न्यास नईदिल्ली द्वारा दिव्यांगों के लिये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित इस योजना में दिव्यांगों को चिकित्सा उपचार की चिन्हांकित श्रेणियों में प्रतिवर्ष एक लाख रूपये (केवल प्रतिपूर्ति) तक की राशि प्रदान की जाती है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पल्सी), मानसिक मन्दता तथा बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये संचालित की जाती है। इस योजना में आयु, जाति एवं आय का कोई बन्धन नहीं है। बीमे से पूर्व किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती है।

नामांकन तथा नवीनीकरण के लिये कुछ दस्तावेज निर्धारित हैं। इनमें पते के प्रमाण के लिये राशन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड या मतदाता पहचान-पत्र में से कोई एक हो, विकलांगता प्रमाण-पत्र हो, बीपीएल राशन कार्ड यदि हो तो, हितग्राही का पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक में हितग्राही के खाते का प्रमाण (बैंक पासबुक) तथा वास्तविक माता-पिता न होने का प्रमाणीकरण भी हो। सभी प्रकार के नामांकन राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा वर्ष में कभी भी ऑनलाइन भुगतान द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार के नवीनीकरण हितग्राही स्वयं या राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन भुगतान द्वारा किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत www.thenationaltrust.gov.in से क्लेम फार्म डाउनलोड किये जा सकते हैं। इसे विधिवत भरकर उपचार सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज जैसे- डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट, दवाईयों के बिल, जांच रिपोर्ट के बिल, अस्पताल के बिल, अस्पताल में भर्ती होने पर डिस्चार्ज कार्ड एवं बीमाधारक की बैंक पासबुक की बैंक से सत्यापित छायाप्रति आदि मूल दस्तावेज संलग्न करके मध्य प्रदेश के हितग्राहियों द्वारा ‘रक्षा टीपीए प्रा.लि., कॉमर्स हाउस, पांचवी मंजिल, 7रेसकोर्स रोड, इन्दौर म.प्र.-452001’ के पते पर भेजे जाते हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

Recent