Posted on 07 Jun, 2017 12:31 pm

 

गरीब परिवारों को स्टाम्प ड्यूटी के 501 रुपये एकमुश्त नहीं देना होंगे 

 

भोपाल : बुधवार, जून 7, 2017, 12:15 IST
 

राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को एक नई सुविधा उपलब्ध करवाई है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को बिजली के घरेलू कनेक्शन के लिये आवेदन के समय स्टाम्प ड्यूटी के 501 रूपये एक मुश्त में नहीं देना होंगे। इस प्रकार गरीब परिवार स्टाम्प ड्यूटी के रूप में एक भी पैसा जमा नहीं करेंगे। यह पैसा उन्हें कनेक्शन मिलने के बाद आने वाले बिलों में प्रतिमाह 20 रूपये 25 किश्त में देने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के वर्तमान प्रावधान के अनुसार सभी आवेदकों (घरेलू बीपीएल सहित) के लिए स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना आवश्यक होता है। राज्य शासन ने 501 रुपये के स्टाम्प शुल्क देने के लिए गरीब उपभोक्ताओं को सुविधा देने कुछ नये प्रावधान किए हैं। इसके अंतर्गत बीपीएल उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्रदान करते समय सादे कागज पर अनुबंध हस्ताक्षरित कर घरेलू कनेक्शन दिए जाने के बाद स्टाम्प शुल्क की राशि 25 समान किश्त में मासिक बिजली बिल के साथ देना होगी। इसका आशय है कि यह राशि प्रतिमाह 20 रूपये बिजली बिल के साथ 25 माह तक देना होगी।

राज्य शासन ने निर्देश दिए है कि कंपनी बीपीएल उपभोक्ताओं की एक सूची तैयार करेगी और राज्य की ट्रेजरी में स्टाम्प शुल्क की एक मुश्त राशि सूची के अनुसार जमा करवाते हुए हस्ताक्षरित अनुबंध पर ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस व्यवस्था से गरीब उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में एक साथ 501 रूपये देने की अनिवार्यता समाप्त होगी और उन्हें आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जायेंगे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश