Posted on 06 Jan, 2017 5:29 pm

 

 

भोपाल : शुक्रवार, जनवरी 6, 2017, 16:57 IST
 

डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। यह चिकित्सा सहायता उस आवेदक को दी जाएगी, जिसके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होगी। इस योजना के तहत इन वर्गों के रोगी, जो गुर्दे, हृदय, लीवर, कैंसर और मस्तिष्क या जीवन को खतरा करने वाले अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित तथा अंग प्रत्यारोपण और स्पाईनल सर्जरी के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा, जिसके साथ आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड और चिकित्सा के लिए संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपचार के लिए प्रमाणित की गई अनुमानित राशि पत्र के साथ लगाकर अपने क्षेत्र के चिकित्सा अधीक्षक को आवेदन करना होगा। यह चिकित्सा सहायता चिन्हित अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

 

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश