Posted on 09 Jun, 2016 9:56 am

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पांचवी पास 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की उम्र के जिले के मूल निवासी व्यक्तियों को विभिन्न उद्योग, सेवा व्यवसाय में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। खासकर एग्रो इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके लिए 20 हजार रूपये से लेकर दस लाख रूपये तक की राशि के आवेदन-पत्र जिला पंचायत (ग्रामोद्योग प्रकोष्ठ हाथकरघा) में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी एवं निःशुल्क आवेदन फार्म के लिए उक्त कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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