Posted on 08 Dec, 2016 6:34 pm

भोपाल : गुरूवार, दिसम्बर 8, 2016, 18:02 IST
 

समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओ, शासकीय व अशासकीय उपक्रमों (स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं) में संचालित क्लब, केंटीन तथा अन्य खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लायसेंस एवं पंजीयन लेना अनिवार्य है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक ने समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों/उपक्रमों के वार्षिक टर्नऑवर एवं मूल्य उत्पादन की क्षमता के अनुरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से लायसेंस एवं पंजीयन कराएं ।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश