Posted on 14 Jul, 2016 5:32 pm

भोपाल : गुरूवार, जुलाई 14, 2016, 16:51 IST
 

किसान भाईयों को फसल का बीमा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। किसान भाई अपनी खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त 2016 तक आवश्यक रूप से कराएं। जिससे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता से होने वाली आर्थिक क्षति से बचा जा सके।

उप संचालक कृषि ने बताया कि ऐसे कृषक जो निजी भूमि के अलावा साझे, बटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों एवं फसलों की खेती करते हैं, वह भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि किसानों का अधिसूचित एवं बीमित फसलों पर बीमा हित होना आवश्यक है, ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा संरक्षण लेना अनिवार्य है। जिले में खरीफ के लिए सोयाबीन फसल अधिसूचित की गई है। किसान द्वारा अधिकतम बीमा प्रीमियम (बीमा राशि) का 20 प्रतिशत खरीफ फसलों के लिए देय होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी विकासखण्ड कार्यालय अथवा क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी से संपर्क करें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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