Posted on 13 Jan, 2018 6:24 pm

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने शिवपुरी जिले के 27-कोलारस और अशोकनगर जिले के 34-मुंगावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले उप-चुनाव के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों उप-चुनाव की घोषणा शीघ्र किये जाने की संभावना है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने दोनों जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने को कहा है। निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में चुनाव आयोग के सितंबर 2016 के अद्यतन निर्देश चुनाव आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर उपलब्ध है, जो इन उप-चुनावों पर भी लागू रहेंगे।

दोनों जिलों के निर्वाचन और रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर प्रत्येक स्तर पर पालन करवाने को कहा गया है। निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर संबंधितों की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये है। विभिन्न सामग्री की दरों के निर्धारण के लिए राजनैतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये गये हें। सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ), फ्लांइग स्क्वाड (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी), वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी), वीडिओ अवलोकन टीम (वीवीटी), एकाउंट टीम (एटी), मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) तथा शिकायत अणुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर का गठन निर्देश भी दिये गये हैं। कॉल सेंटर 24 x7 कार्य करेगा। निर्वाचन अधिकारियों को अवैध शराब के परिवहन व वितरण को रोकने के लिए आबकारी विभाग के उड़नदस्ते तैनात करने को कहा गया है। बैंकों को अभ्यर्थियों का खाता खोलने तथा चैक बुक आदि प्रदाय करने के लिए अभी से व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। राजनैतिक दलों को भी दिन-प्रतिदिन के लेखे तथा निर्वाचन व्यय निगरानी के निर्देशों से अवगत करवाने के लिए कहा गया है। नामंकन भरने वाले अभ्यर्थियों को लेखे का अद्यतन रजिस्टर नामांकन भरने के साथ ही प्रदाय किये जाना चाहिए।

जिला कलेक्टर को निर्वाचन व्यय संबंधी संवेदनीशल क्षेत्रों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। निर्वाचन व्यय संबंधी संवेदनशील पॉकेट चयन कर सेक्टर एवं पुलिस अधिकारियों आदि से इनपुट प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही निर्वाचन व्यय निगरानी संबंधी जानकारी से सभी को अवगत करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

 

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