Posted on 10 Aug, 2017 9:02 pm

भोपाल : गुरूवार, अगस्त 10, 2017, 19:30 IST
 

प्रदेश में केन्द्र सरकार की मदद से संचालित आदिवासी उप योजना में हितग्राही-मूलक योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी) में आधार नम्बर से जोड़ने के निर्देश किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जिला कलेक्टर्स को दिये हैं।

राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को योजना में लाभान्वित हितग्राहियों के खेतों पर रेण्डम आधार पर फसल कटाई प्रयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। योजनाओं को पारदर्शी और परिणाम-मूलक बनाने के मकसद से प्रभारी अधिकारी जिलों में कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या के दो प्रतिशत अथवा 100 फसल कटाई प्रयोग, जो भी कम हो, उस आधार पर प्रयोग करेंगे। आदिवासी उप योजना में अनुसूचित-जनजाति के किसानों को मुख्य रूप से उन्नत किस्म की हरी खाद का बीज, जैविक खाद, जैव-उर्वरक और जैविक कीटनाशक अनुदान पर उपलब्ध करवायी जा रही है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश