Posted on 02 Sep, 2017 6:47 pm

 

खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने अरेरा कॉलोनी के 10 नम्बर मार्केट स्थित मे. कुमार मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त कर दिया है। मेडिकल स्टोर पर औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री नियम का उल्लंघन, क्रय-विक्रय बिलों का रिकार्ड न रखने और अन्य अनियमितताओं के कारण किया गया है। पिछले दिनों विभाग द्वारा इस स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। मार्च 2017 में निरीक्षण के बाद इन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका संतोषजनक उत्तर न पाये जाने पर लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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