Posted on 07 Jun, 2017 3:34 pm

भोपाल : बुधवार, जून 7, 2017, 15:07 IST
 

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कृषकों को उनकी अधिसूचित उपज के विक्रय मूल्य का नगद भुगतान बैंक से नगदी की उपलब्धतानुसार किया जायेगा। शेष भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कृषि उपज विक्रय दिनांक को करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। नगद भुगतान की सीमा तत्समय प्रभावशील आयकर अधिनियम के अध्याधीन होगी। यह व्यवस्था इस संबंध में 05 जून 2017 को जारी आदेश के दिनांक से प्रभावशील होगी।

बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने इस स्पष्टीकरण आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए मंडियों को निर्देशित किया है

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश