किसानों को नगद भुगतान बैंक में नगदी की उपलब्धतानुसार होगा
Posted on 07 Jun, 2017 3:34 pm
भोपाल : बुधवार, जून 7, 2017, 15:07 IST | |
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कृषकों को उनकी अधिसूचित उपज के विक्रय मूल्य का नगद भुगतान बैंक से नगदी की उपलब्धतानुसार किया जायेगा। शेष भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कृषि उपज विक्रय दिनांक को करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। नगद भुगतान की सीमा तत्समय प्रभावशील आयकर अधिनियम के अध्याधीन होगी। यह व्यवस्था इस संबंध में 05 जून 2017 को जारी आदेश के दिनांक से प्रभावशील होगी। बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने इस स्पष्टीकरण आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए मंडियों को निर्देशित किया है |
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश