Posted on 09 Aug, 2018 5:22 pm

 

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। प्रवेश प्रक्रिया में अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर) और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार स्थान आरक्षित है।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कण्डिका-3 में शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इस कारण विभाग ने इन्हें छूट देने का निर्णय लिया।

यह हैं 8 एक्सीलेंस कॉलेज

शासकीय एमएलबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर और शासकीय कन्या स्नातकोत्तर कॉलेज उज्जैन।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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