Posted on 07 Dec, 2016 8:07 pm

भोपाल : बुधवार, दिसम्बर 7, 2016, 17:44 IST
 

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवास सहायता योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं, जो कि जिले के बाहर से आकर उच्च शिक्षा का अध्ययन जिले में कर रहे हैं, उन्हें किराये के भवन में निवास करने पर अधिकतम दो हजार रूपये किराये का भुगतान विभाग द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

शिक्षण सत्र 2016-17 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ आवास सहायता योजना को भी शासन द्वारा ऑन-लाइन प्रक्रिया में जोडा़ गया है। छात्र-छात्राओं को अपने मकान मालिक को किराये का भुगतान अकाउण्ट पेयी चेक या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाना पूर्णत: अनिवार्य किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश बढा़ना है। अत: केवल डिग्री पाठयक्रमों हेतु आवास सहायता की पात्रता निर्धारित की गई है। आवास सहायता हेतु पोलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और डीएड के डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश