Posted on 04 Apr, 2018 3:24 pm

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत ऐसे पात्र हितग्राहियों के नाम भी प्रतीक्षा सूची में जोड़ जा सकेंगे, जिनके नाम 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना सूची में तो थे लेकिन ग्रामसभा द्वारा उन्हें हटा दिया गया था अथवा परिवार का नाम जनगणना सूची में था ही नहीं। विकास आयुक्त श्री इकबाल सिंह बैंस द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिस परिवार का नाम सूची में जोड़ा जाना है, वह परिवार आवासहीन होना चाहिए अथवा एक अथवा दो कच्चे कक्ष वाला होना चाहिए।

विकास आयुक्त ने कहा है कि चयनित परिवार के नाम का ग्राम सभा में अनुमोदन करना होगा। इस सूची को जनपद पंचायत स्तर की समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत जिला स्तर पर अपील समिति को भेजा जाएगा। जो आवेदन सीधे प्राप्त होंगे, उनका भी ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। तदोपरांत ही आवेदन जिला स्तरीय अपील समिति को भेजा जाएगा। अपील समिति यह सूची सक्षम अधिकारी (जनपद पंचायत) की रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसा सहित राज्य सरकार को भेजेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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