Posted on 22 May, 2019 9:18 pm

लोकसभा निर्वाचन-2019 में ऐसे अभ्‍यर्थी को, जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है और उनका प्रकाशन/प्रसारण करवाया जाना था, उसकी अंतिम रिपोर्ट परिणाम की घो‍षणा के 30 दिवस के अन्‍दर व्‍यय लेखा के साथ संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहॉं जमा करना अनिवार्य है। ऐसे राजनैतिक दल, जिनके अभ्‍यर्थियों के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है और उनका प्रकाशन/प्रसारण करवाया जाना था, उसकी अंतिम रिपोर्ट परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अन्‍दर मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्‍यप्रदेश के कार्यालय में जमा करना होगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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