Posted on 28 Feb, 2018 7:38 pm

 

आधार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की 5 और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक सूचना को अद्यतन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं के लिये आधार पंजीयन और उसमें सही मोबाइल नम्बर होना जरूरी है। विद्यार्थियों के आधार की जानकारी को अद्यतन करने के लिये सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में केम्प लगाये जाएंगे।

प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मनु श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है कि दो वर्ष की अवधि में आधार को अद्यतन नहीं करवाने पर वह निष्क्रिय हो जायेगा तथा आगामी एक वर्ष में अपडेशन नहीं करवाने पर आधार को लोप कर दिया जायेगा। तद्नुसार 15 वर्ष की आयु पर बायोमैट्रिक अपडेशन नहीं करवाने पर आधार का 18 वर्ष पर लोप हो जायेगा। इस स्थिति में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने में समस्या आ सकती है। प्रदेश में आधार पंजीयन लगभग 92 प्रतिशत है। इनमें से 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 84 प्रतिशत और 5 वर्ष से कम की आयु में 50 प्रतिशत है।

यह तथ्य सामने आया है कि कई बच्चों के आधार पंजीयन में आयु, मोबाइल नम्बर सही नहीं है। इससे उनके बैंक खाते नहीं खुल पा रहे हैं। मेंडेटरी अपडेशन के अतिरिक्त अन्य अपडेशन में विद्यार्थियों को 25 रुपये देने होंगे। प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टर्स को स्कूलों में कैम्प लगवाकर विद्यार्थियों के आधार का अपडेशन करवाने के निर्देश दिये हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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