Posted on 20 Oct, 2016 5:35 pm

भोपाल : गुरूवार, अक्टूबर 20, 2016, 16:11 IST
 

दीपावली पर्व के दौरान बहुत मात्रा में विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील एवं ध्वनिकारक पटाखों का उपयोग प्रदेश के प्रायः समस्त क्षेत्रो में किया जाता है। इन पटाखो में बारूद एवं अन्य खतरनाक रसायनों का उपयोग होने के कारण परिवेशीय वायु की गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो मानव अंगो के लिए भी हानिकारक है। पटाखों के जलने से उत्पन्न कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद बच जाती है तथा इस कचरे के संपर्क में आने वाले पशुओ एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनिकारक पटाखों को चलाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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