Posted on 22 Jun, 2017 6:53 pm

भोपाल : गुरूवार, जून 22, 2017, 15:25 IST
 

आईटी पार्कस में निवेशकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवंटित भूमि पर संरचना निर्माण अथवा उत्पादन प्रारंभ नहीं करने पर उनके आवंटन रद्द करें। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश समीक्षा के दौरान दिये।

श्री गुप्ता ने कहा कि जिन निवेशकर्ताओं ने भू-विकास की राशि निर्धारित समय-सीमा जमा नहीं की है, उनके भी आवंटन रद्द किये जाये। श्री गुप्ता ने कहा कि सभी प्रकरण की वर्गीकृत सूची की हर महीने समीक्षा भी करें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश