Posted on 26 Nov, 2016 6:40 pm

भोपाल : शनिवार, नवम्बर 26, 2016, 17:58 IST
 

संचालनालय महिला सशक्तिकरण के निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुख,संस्था प्रमुख को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय, अशासकीय कार्यालयों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष)अधिनियम 2013 के अंतर्गत शासकीय, अशासकीय संस्थाओं में 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों की स्थिति में आंतरिक परिवाद समिति के गठन के संबंध में व कार्यालय में डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना हैं। अधिनियम के अनुसार समिति का गठन नहीं होने की स्थिति में कार्यालय, संस्था पर आर्थिक दण्ड पचास हजार रूपये का हैं । इस संबंध में आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय, अशासकीय संस्थाओं, कार्यालयों में 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों की स्थिति में आंतरिक परिवाद समिति का गठन कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश