अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले परिजनों पर होगी कार्रवाई
Posted on 08 Sep, 2017 6:09 pm
मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम-2008 के तहत प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में मरीज या मृतक के परिजनों द्वारा तोड़फोड़ या मारपीट करने पर कार्रवाई की जायेगी। अधिनियम में ऐसे व्यक्ति को तीन माह तक का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ ने बताया कि पिछले कई दिनों से शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में मरीज या रोगी की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत परिजनों द्वारा चिकित्सालय में तोड़फोड़ के साथ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के साथ मारपीट की घटनाएँ हो रही हैं। कई बार दुर्घटना में गंभीर चोट आने के बाद रोगी की चिकित्सालय पहुँचने के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी होती है। चिकित्सक द्वारा मृत्यु की घोषणा करने पर परिजन हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। यह अधिनियम का सरासर उल्लंघन है।
मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम-2008
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साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश