असहाय व्यक्तियों को दी जाती है मुफ्त कानूनी सहायता
Posted on 05 Jul, 2016 6:51 pm
साधन रहित व्यक्तियों को शासन द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है।
जिन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा दी जाती है, उनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ व्यक्ति, स्त्री या अव्यस्क बालक या बालिका, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्य असमर्थ व्यक्ति, अनपेक्षित अभाव जैसे बहु विनाश जातीय हिंसा या अत्याचार, प्राकृतिक विपदा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, अभिरक्षाधीन व्यक्ति एवं समस्त साधनों से 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष से कम आमदनी वाला व्यक्ति शामिल है।
निःशुल्क विधिक सहायता में न्यायालय फीस, आदेशिका फीस (तलवाना) का भुगतान और किसी विधिक कार्रवाई के सम्बन्ध में अन्य समस्त खर्चे, किसी कार्रवाई को तैयार करने व प्रस्तुत करने के खर्चे, विधि व्यवसायी (वकील) द्वारा प्रतिनिधित्व के खर्चे, विधिक कार्रवाई में निर्णय व आदेश या अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि (नकल) प्राप्त करने या प्रदान करने के खर्चे तथा विधिक कार्रवाई में दस्तावेजों के अनुवाद संबंधी खर्चे शामिल हैं। आवेदन करने के लिए जिला स्तर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला न्यायालय परिसर तथा तहसील स्तर पर अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, तहसील न्यायालय परिसर से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश