Posted on 02 Nov, 2016 6:12 pm

भोपाल : बुधवार, नवम्बर 2, 2016, 17:51 IST
 

 

प्राधिकृत अधिकारी (उर्वरक) द्वारा आदेश जारी कर अमानक पाये जाने के कारण उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डी.ए.पी. इफको लाट नंबर एस.आर.ए. 2016 की शिकायत पर उर्वरक का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजा गया था। प्रयोगशाला द्वारा इस उर्वरक को अमानक स्तर का घोषित किया गया। अमानक उर्वरक के क्रय-विक्रय एवं भंडारण को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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