Posted on 11 Oct, 2016 7:18 pm

भोपाल : मंगलवार, अक्टूबर 11, 2016, 18:49 IST
 

उप कीटनाशी औषधि निर्माता कम्पनी द्वारा बैच नम्बर की कीटनाशक औषधिओं की विश्लेषण में अमानक पाए जाने पर जिले में विक्रय भण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेशानुसार निर्माता कम्पनी/उत्पादक संस्था कृषि रासायिनक इम्प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड साम्बा जम्बू कीटनाशक औषधि का ट्राइजोफास 40 प्रतिशत ई.सी तथा हिमालय वायोटेक इन्ड. मुम्बई कीटनाशक औषधि फोरेट 10 सी.जी. को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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