Posted on 17 Oct, 2016 7:26 pm

भोपाल : सोमवार, अक्टूबर 17, 2016, 17:36 IST
 

कृषि विभाग द्वारा जांच के पश्चात अमानक स्तर के कीटनाशक पाए जाने पर संबंधित कीटनाशक विनिर्माता कम्पनियों के समस्त उत्पादों का प्रदेश में भण्डारण, वितरण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कीटनाशक निरीक्षकों को प्रत्येक कीटनाशक विक्रय दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान संबंधित विनिर्माताओं के किसी भी उत्पाद का भण्डारण, वितरण, विक्रय अथवा परिवहन पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिन कीटनाशक विनिर्माता कम्पनियों के समस्त उत्पादों का भण्डारण, वितरण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है उनमें मैसर्स भारत इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड 1506 विक्रम टावर राजेन्द्र पैलेस नई दिल्ली, मेसर्स यूपीएल लिमिटेड मधु पार्क खार वेस्ट मुंबई, मेसर्स इंसेक्टीसाइड इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स अविरल बायोटेक एण्ड फर्टिलाईजर प्राईवेट लिमिटेड मंडीदीप जिला रायसेन, मेसर्स स्वास्तिक केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर प्राईवेट लिमिटेड मण्डीदीप जिला रायसेन, मेसर्स एचपीएम केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स श्री जी इंसेक्टीसाइडस इंडिया लिमिटेड मुंबई, मेसर्स शिवालिक एग्रो केमिकल्स सेक्टर-11 चंडीगढ़, मेसर्स क्रिस्टल क्राप पोटेक्शन लसूडिया मोरी देवास नाका इंदौर, मेसर्स धानुका एग्रीटेक लिमिटेड करोलबाग नई दिल्ली तथा मेसर्स जीएसपी क्राप साइंस प्राईवेट लिमिटेड नवरंगपुरा अहमदाबाद शामिल हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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