Posted on 12 Sep, 2016 8:11 pm

भोपाल : सोमवार, सितम्बर 12, 2016, 19:07 IST
 

राज्य शासन ने अनाथ बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। बच्चे के जन्म-स्थान के बारे में जानकारी न होने पर संबंधित अनाथालय अथवा जहाँ बच्चा रह रहा है, उसे ही जन्म-स्थान और क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को ही जन्म-तिथि माना जायेगा। माता-पिता के नाम की जानकारी संस्थान, अनाथालय को मालूम न होने की दशा में माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फार्म में खाली ही रखा जायेगा।

संबंधित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरण के आधार पर अनाथ बच्चे के जन्म को पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा, परंतु जन्म प्रमाण-पत्र में 'अनाथ बच्चा'' नहीं लिखा जायेगा। अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक से कहा गया है कि उनकी देखभाल में रहने वाले बच्चों का यथाशीघ्र पंजीयन करवाये।

यदि बच्चे को 'समर्पण विलेख'' के नाम से दाखिल किया जाता है, तो संबंधित अनाथालय को दोहरे रजिस्ट्रीकरण को रोकने के लिये माता-पिता से जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। यदि जन्म पहले से नहीं पंजीकृत करवाया गया था, तो अनाथालय को नई गाइड-लाइन के अनुसार जन्म पंजीकरण के विवरण रिपोर्ट करने होंगे।

यदि बच्चे के नाम की जानकारी है तो उसे जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दिया जायेगा। नाम की जानकारी न होने पर अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक बच्चे को नाम देंगे और उसी को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में दर्ज करवाया जायेगा।

राज्य शासन ने यह निर्देश केन्द्र शासन के महारजिस्ट्रार द्वारा भेजे गये परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में जारी किये हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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