Posted on 16 Jul, 2016 11:55 am

आयुक्त लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारियों को दिये निर्देश 

भोपाल : शनिवार, जुलाई 16, 2016, 21:34 IST
 

आजाद अध्यापक संघ मध्यप्रदेश के बैनर तले 17 जुलाई को प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने वाले अध्यापकों एवं संविदा शाला शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं।

आयुक्त लोक शिक्षण ने कहा है कि अध्यापकों के धरना प्रदर्शन पर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर 16 जुलाई को आदेश पारित किया है। आयुक्त लोक शिक्षण ने कहा है कि प्रस्तावित आंदोलन में अध्यापक और संविदा शिक्षक संवर्ग द्वारा आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले भूख हड़ताल एवं अनशन किये जाने की योजना है। प्रस्तावित आंदोलन से प्रदेश के एक लाख 21 हजार शासकीय प्राथमिक, माध्यकि, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्ययन करने वाले लगभग 98 लाख छात्र-छात्राओं की अध्यापन व्यवस्था प्रभावित होगी। इसे देखते हुए लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने वाले अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई किये जाने के लिये कहा है। उन्होंने आंदोलन में शामिल शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत न किये जाने के लिये भी कहा है तथा अनुपस्थित रहने वालों का वेतन एवं पारिश्रमिक का भुगतान न किये जाने के निर्देश दिये हैं।

लोक शिक्षण आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिदिन उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर आंदोलन में शामिल होने वाले अध्यापकों/संविदा शाला शिक्षकों की नामजद, पदवार और संस्थावार जानकारी दिये जाने के लिये कहा है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश