Posted on 31 Jul, 2018 7:29 pm

 

प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्डों में स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 30 जुलाई, 2018 को कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग और मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग के अधीन काम करने वाले अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा में संविलियन किया जाना था। इसके अनुरूप ही 29 मई, 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था।

प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) शर्त एवं भर्ती नियम-2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जायेगी।

नवगठित प्रकाशित नियम के प्रभावशील होने से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का अमला स्थानीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हो जायेगा। उक्त अमले को एक जुलाई, 2018 के नियमानुसार सातवें वेतनमान के लाभ के साथ-साथ समरूप शासकीय सेवकों के समान अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश