Posted on 04 Nov, 2017 10:59 am

 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत विवाह के पश्चात वर पक्ष के घर पर शौचालय नहीं होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव का दायित्व होगा कि उस घर में तीन माह के अंदर शौचालय का निर्माण कराएं। योजनांतर्गत संबंधित स्थानीय निकाय के पंजीकरण अधिकारी शौचालय न होने की जानकारी मिलने पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर पक्ष के घर में शौचालय निर्माण की अनुमति देगा और विवाह/निकाह होने के बाद तीन माह के भीतर शौचालय निर्माण होने की पुष्टि भी करायेगा।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवाह/निकाह के पूर्व वर पक्ष के घर में शौचालय होने की बाध्यता नहीं है। अगर उनके घर में शौचालय नहीं है तो सचिव/सरपंच विवाह के तीन माह के भीतर शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

Recent