Posted on 04 Jul, 2019 7:56 pm

राज्य शासन ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2019-20 में संशोधन कर स्पष्ट किया है कि स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किए गए स्थानांतरण निर्धारित स्थानांतरण प्रतिशत में शामिल नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज यह आदेश जारी किया।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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