Posted on 28 Jun, 2022 4:38 pm

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 के दौरान मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। श्री सिंह ने इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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