Posted on 29 Jun, 2019 2:06 pm

विधि-विधायी कार्य एवं जनसम्‍पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि जिलों के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने तक वहाँ कार्यरत जिला लोक अभियोजन अधिकारी शासन के निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का कार्य भी करेंगे। मंत्री श्री शर्मा ने अधिवक्ता श्री राजेन्द्र बब्बर एवं अधिवक्ता श्री दीप चन्द यादव के साथ उनसे मिलने पहुँचे प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। नियुक्तियों के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी।

राज्य शासन ने जिलों में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारी, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की हो चुकी है, को अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अभियोजन संचालन का कार्यभार सौंपा है। साथ ही, जिला दण्‍डाधिकारियों को सत्र एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन संचालन के लिये लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करने के लिये अधिकृत किया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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